आरटीई: गरीब बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में मुफ्त में मिलेगा पढ़ाई का मौका

महोबा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को पढ़ाई के लिए निजी कॉन्वेंट स्कूली में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें फीस भी अदा नहीं करनी होगी। पूरी पढ़ाई निशुल्क होगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवेदन का सिलसिला 20 जनवरी से शुरू होगा।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जिला समन्वयक शशांक सचान ने बताया कि प्रथम चरण के आवेदन 20 जनवरी से 16 फरवरी तक होंगे। 19 से 25 फवरी तक आवेदन की जांच होगी। 28 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। छह मार्च तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी।

द्वितीय चरण में आवेदन एक से 30 मार्च तक होंगे। आवेदन पत्रों का सत्यापन एक से सात अप्रैल तक किया जाएगा। आठ अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। 17 अप्रैल को प्रवेश प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी।

तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 15 अप्रैल से आठ मई तक चलेगी। नौ से 15 मई तक आवेदन पत्रों की जांच होगी। 16 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। 23 मई को प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

चौथे व अंतिम चरण में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया एक से 20 जून तक चलेगी। 21 से 27 जून तक आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। 28 जून को लाॅटरी निकाली जाएगी। वहीं सात जुलाई को प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जिला समन्वयक शशांक सचान का कहना है कि गरीब बच्चों का प्राथमिकता के साथ कॉन्वेंट स्कूलों में प्रवेश कराया जाएगा। पात्रता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को तय समय-सीमा के अंदर आवेदन करना होगा। ताकि आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के बाद उनकी प्रवेश की चयन प्रक्रिया पूरी हो सके।

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